समाजसेवी और भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार के पर हल्ला बोलने वाले
अन्ना हजारे के खिलाफ जौनपुर की एक लोकल कोर्ट में राष्ट्रध्वज तिरंगा के
अपमान का मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए
हैं.
अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि 29 जुलाई को
जनतंत्र यात्रा पर आए हजारे की इनोवा गाड़ी के बोनट पर राष्ट्रध्वज चिपकाया
गया था और वह टीडी कॉलेज मैदान में हुई उनकी जनसभा रात आठ बजे तक चली थी,
जो राष्ट्रध्वज का अपमान है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने श्रीवास्तव की अर्जी पर विचार के बाद शनिवार को लाइन बाजार पुलिस थाने पर इस संबंध में अन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि इस संबंध में हाल ही में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की थी और अन्ना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
अधिवक्ताओं का कहना था कि वे अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में उनके समर्थक हैं और इसलिए उनकी जनसभा में गए थे. मगर राष्ट्रध्वज के अपमान से उन्हें पीडा पहुंची है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने श्रीवास्तव की अर्जी पर विचार के बाद शनिवार को लाइन बाजार पुलिस थाने पर इस संबंध में अन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि इस संबंध में हाल ही में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की थी और अन्ना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
अधिवक्ताओं का कहना था कि वे अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में उनके समर्थक हैं और इसलिए उनकी जनसभा में गए थे. मगर राष्ट्रध्वज के अपमान से उन्हें पीडा पहुंची है.